वाराणसी :- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट (अनुभव दिवेदी) की अदालत ने साजिश कर नाबालिग का अपहरण करने के मामले में आरोपी अंजू देवी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया अदालत में पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मेराज फारूकी जुग्गन व चंद्रबली पटेल ने पेश रखा |
अभियोजन के अनुसार वादी ने मंडुआडीह थाने में 14 फरवरी 2023 को प्रार्थना पत्र दिया की उसकी लड़की 13 वर्ष जो पद्मासिनी विद्या बिहार भुल्लनपुर इंटर कालेज में पढ़ने गई थी वापस नही आई | पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की विवेचना के दौरान अभियुक्त अंजू देवी का नाम आया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया ||